शिक्षा विभाग में निलंबित विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र जायसवाल की हुई बहाली
अंबिकापुर।
कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) ने एक अहम आदेश जारी करते हुए निलंबित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को बहाल कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.) जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) में लापरवाही बरतने के कारण श्री जायसवाल को 09 जून 2025 को आदेश क्रमांक 3067/स्था/मक/2025 द्वारा निलंबित किया गया था। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत 11 जुलाई 2025 को आरोपपत्र जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया।
जायसवाल ने उसी दिन लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। परंतु जांच में पाया गया कि उनका जवाब केवल आंशिक रूप से संतोषजनक है। प्रकरण का विस्तृत परिशीलन करने के बाद आयुक्त सरगुजा संभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि श्री जायसवाल का निलंबन समाप्त किया जाता है और उन्हें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खड़गवा, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री जायसवाल की निलंबन अवधि का अंतिम निराकरण पृथक से किया जाएगा।
आदेश की मुख्य प्रतिलिपियां
प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर
कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग
जिला शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ एवं खड़गवा
श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल (स्वयं को पालनार्थ)
इस आदेश के साथ ही लंबे समय से निलंबन की स्थिति में रहे श्री जायसवाल को बड़ी राहत मिली है।
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